जेनजी घायलकेँ निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत नै छै: शिक्षा मन्त्रालय


राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
काठमाण्डू, २८ चैत : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय जेनजी आन्दोलनके घायल एकता शाहकेँ निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनके अवसर देबाक विषय ऐन नियम विपरीत नै रहल स्पष्ट कएने अइछ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगक व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ आ कानुनी मापदण्डके आधारमे वितरण होइत आएलोपर अइ वर्ष एमबीबीएस सिटके लेल विद्यार्थी छनाैट भ गेलाक बादो शाहकेँ नियम विपरीत कोटा देल गेल से कहैत विरोध भेल छल। मन्त्रालय आइ प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत ओइ समाचार प्रति ध्यानाकर्षण भेल सेहो जनौने अइछ।

जारी विज्ञप्तिमे राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार व्यवस्था कएल गेल निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटा अन्तर्गतक नै, अतिरिक्त कोटाक रूपमे विशेष छात्रवृत्ति कोटामे अध्ययन करेबाक लेल सरकार बजेट व्यवस्थापन क निर्णय कएने मन्त्रालय स्पष्ट कएने अइछ।

मन्त्रालय अनुसार सरकारक अइ निर्णयसँ प्रचलित कानुन बमोजिम आन ककरो अवसरकेँ संकुचन एवम् बाधा सेहो नै पड़ल जनाएल गेल अइछ। जेनजी आन्दोलनके क्रममे घायल तथा अपाङ्ग भेल व्यक्तिसभकेँ राहत सहायता उपलब्ध करेबाक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ क दफा ११ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगके आग्रह आ मन्त्रालयके नियमानुसारके प्रस्तावमे ई निर्णय भेल विज्ञप्तिमे उल्लेख अइछ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगसँ शैक्षिक वर्ष २०८२/८३ क लेल सञ्चालन भेल एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामे शाह ५७.५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त क उत्तीर्ण भेल छलीह। अइ चैत १ गते बैसल मन्त्रिपरिषद् बैसारसँ हुनका अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामे एमबीबीएस पढ़ेबाक निर्णय कएने छल।

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