लुम्बिनी, ३ पुसः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीक सभापति रवि लामिछानेकेँ उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास बैंकके जमानत स्वीकार क रिहा करबाक आदेश देलक अइछ।
बुटवल स्थित सुप्रिम सहकारीक नगद ठगी मामिलामे पुर्पक्ष लेल हिरासतमे रहल पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेकेँ आइ रिहा करबाक आदेश भेल अइछ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासक न्यायाधीश वासुदेव आचार्य आ तेजनारायण पौडेलक इजलास अदालतसँ अन्तिम फैसला भेलाक बाद जे ठहरत, से तँ हेबे करत, मुदा बिगोक हकमे जँ कोनो अतिरिक्त दायित्व उत्पन्न हएत आ ओकरा चुकता करबाक लेल मञ्जुर होएत तँ ओकर कागज क प्रतिवादी रवि लामिछानेकेँ सुप्रिम सहकारीक नगद ठगी मामिलाक रोहसँ थुनामुक्त करबाक आदेश भेल अदालतके सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवर जानकारी देलैन।
सहकारीक नगद अपचलन मामिलामे पुर्पक्ष लेल हिरासतमे रहल लामिछाने अपन कार्यरत संस्थासँ सुप्रिम सहकारीसँ नगद प्रवाह भेल बिगोमेसँ दामासाहीसँ होएबला बिगो बैंक ग्यारेन्टी राइख क देशी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४के दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी ल क मामिलाक पुर्पक्ष करबाक माँग कएने छल।
ओहि माँगक अनुसार लामिछाने बचतकर्ताक बिगो प्राप्त करबाक सुनिश्चितता कएने गेलाक कारण बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताक नगद सुनिश्चितताकेँ पहिल प्राथमिकता माइन क बैंक जमानत स्वीकार क मामिलाक कारबाही आगू बढ़ाबै लेल आदेश देल गेल अइछ, सूचना अधिकारी कुँवर जानकारी देलैन।
एहि तरहें सुरू रुपन्देही जिला अदालत २०८१ माघ १३मे सुरू कएल थुनछेकके क्रममे माँग कएल धरौटी नगद दफा ६८ अनुसार स्वीकार क प्रतिवादी निवेदनसङे पेश कएल बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) २ करोड़ ७४ लाख ८४ हजार टका बिगोके हक सुरक्षित करबाक लेल आदेशमे कहल गेल अइछ। (रासस)





