जेन–जी आन्दोलनके शहीद परिवार आ घायलकेँ ५० लाखधैर सहुलियतपूर्ण कर्जा


काठमाण्डू, ३० साओनः सरकार जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घायलकेँ स्वरोजगार उद्यम सञ्चालनक लेल ५० लाख टकाधैर सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध करेबाक व्यवस्था केलक अइछ ।

अर्थ मन्त्रालय शुक्रदिन ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाक लेल ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोसर संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी करैत एना व्यवस्था केलक अइछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६के दफा ६५के उपदफा (४) दिएके अधिकार प्रयोग क मन्त्रालय कार्यविधि संशोधन कएल जनौलक अइछ । संशोधित कार्यविधिमे जेन–जी आन्दोलनके शहीद परिवार तथा घायल लक्षित स्वरोजगार उद्यम कर्जा पद्धति आओर कएल गेल अइछ । एहन कर्जाक लेल जेन–जी आन्दोलनक शहीद परिवार वा घायलकेँ ५० लाख टकाधैर कर्जा उपलब्ध करेबाक व्यवस्था कएल गेल अइछ । कार्यविधिअनुसार जेन–जी आन्दोलनक शहीद परिवार वा घायल भेल नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारित निकायसँ प्रमाणित होबाक चाही।

‘जेन–जी आन्दोलनके शहीद परिवार’ मतलब आन्दोलनमे शहीद भेल व्यक्तिके पति, पत्नी, बेटा, बेटी, बाबु वा माएकेँ बुझल जाएत । शहीद परिवार तथा घायलक लेल सहुलियतपूर्ण कर्जा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा छोटका उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधिमे आधारित व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, स्टार्टअप उद्यम तथा अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक व्यवसाय सञ्चालन लेल उपलब्ध कराएल जा सकत । अइ सङे सरकार जेन–जी आन्दोलनसँ प्रभावित परिवार तथा घायलकेँ स्वरोजगार आ उद्यमशीलतामार्फत आर्थिक रूपमे सबल बनेबाक उद्देश्य सहुलियतपूर्ण कर्जाके क्षेत्र विस्तार केलक अइछ । (रासस)

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