कानुनबमोजिम खर्च विवरण पेश करैबला उम्मेदवारकेँ ब्लाकलिस्टमे नै रहत:आयोग


काठमाण्डू, १६ पुसः निर्वाचन आयोग पछुलका निर्वाचनमे उम्मेदवार बनल व्यक्तिकेँ कानुनबमोजिम खर्च विवरण पेश आ सार्वजनिक कएलासँ उक्त उम्मेदवारके ब्लाकलिस्टमे नै रहबाक स्पष्ट कएने अइछ । खर्चक विवरण देनिहार उम्मेवारक सेहो ब्लाकलिस्टमे नाम कायम रहल से कहैत प्रकाशित समाचार बारे आइ आयोग स्पष्ट कएने अइछ ।

वि.सं. २०७९ क प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमे उम्मेदवार भ प्रचलित निर्वाचन कानुन अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नै केनिहारकेँ जरिवानाक कारबाही क पुनः ओहन निर्वाचन खर्चक विवरण सार्वजनिक करबाक आदेश देल गेल आयोग जनौने अइछ ।

आयोग हाल किछ सञ्चारमाध्यममे आएल जेना किछ उम्मेदवारसभके ब्लाकलिस्टमे देल गेल समाचारमे कोनो सत्यता नै रहल स्पष्ट कएने अइछ । समयमे विवरण नै देनिहार आ विवरण सार्वजनिक नै केनिहार उम्मेदवारकेँ १५ हजार टका जरिवाना तोकल गेल आ तोकल गेल जरिवाना सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमे बुझौने वा अदालतसँ सम्बन्धित उम्मेदवारक विषयमे आदेश भेल अवस्थामे उम्मेदवार पुनः उम्मेदवारी देबासँ वञ्चित नै कएल जेबाक जनौने अइछ ।

आयोगक प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई खर्च विवरण समयमे देने मुदा ओकरा सार्वजनिक नै केनिहार उम्मेदवारकेँ जरिवाना भरय पड़बाक कानुनी व्यवस्था रहल जनौलैन । ओ जरिवाना भरलाक बाद सम्बन्धित उम्मेदवारकेँ ब्लाकलिस्टसँ स्वतः हटत आ पुनः उम्मेदवार बनय लेल बाधा नै होबाक बताैलैन।
(रासस)

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