जिला प्रशासनद्वारा वीरगञ्ज महानगरमे निषेधाज्ञा जारी


वीरगञ्ज (पर्सा), २१ पुसः जिला प्रशासन कार्यालय पर्सा वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमे आइ दुपहरसँ निषेधाज्ञा जारी केलक अइछ ।

वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमे दू समुदाय बीच होबाक संभावित हुल दंगाकेँ लक्षित करैत निषेधाज्ञा जारी कएल गेल अइछ । बितल समय अइ ठाम दू समुदाय बीच विरोध प्रदर्शनक कार्यक्रम हाेइत आएल अइछ ।

पर्साके प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल जिला सुरक्षा समितिके निर्णय अनुसार आइ दुपहर १ बजेसँ दोसर आदेश नै भेलाधैर वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमे चाइर किल्ला निर्धारण क कोनो प्रकारक सभा, जुलुस तथा प्रदर्शन नै करैजँका निषेधाज्ञा जारी कएल गेल बतौलैन ।

सुरक्षा समिति पूर्वमे बसपार्क, पश्चिममे सिर्सियापुल, उत्तरमे पावर हाउस चौक आ दक्षिणमे शङ्कराचार्य गेट क्षेत्रमे कोनो प्रकारक सभा, सम्मेलन, जुलुस तथा धर्ना नै सकबाक जनौलक अइछ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ के दफा ६ (३ क) बमोजिम निषेधाज्ञा आदेश कएल गेल प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल बतौलैन । आदेशकेँ उल्लङ्घन करैबलाकेँ नियन्त्रणमे ल कानुन बमोजिम कारबाही कएल जाएत सेहो ओ जानकारी देलैन । (रासस)

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