आचारसंहितामे नवका बुँदा थपल गेल


काठमाण्डू, २३ पुसः निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचारसंहितामे सञ्चार सम्बन्धी नवका बुँदा थपल कएल अइछ ।

आयोग आइ एत कार्यक्रम क निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधिमे कोनो प्रकारक बातचित, अन्तक्रिया, सभासम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि करए नै पाबत, कोनो विधि, प्रक्रिया वा माध्यमसँ मत माँगब आ निर्वाचन सम्बन्धित प्रचारप्रसार नै कएल जेबाक जानकारी करौने अइछ ।

नव प्रावधान अनुसार, अनलाइन माध्यमक निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चके विवरण सेहो निर्वाचन खर्चमे समावेश करए पड़त, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलक भ्रातृ सङ्गठनद्वारा अनलाइन सञ्चार माध्यमसँ कएल जाएबला प्रचारप्रसारकेँ व्यवस्थित क ओहन खर्चकेँ निर्वाचन खर्च विवरणमे समावेश करए पड़ैबला व्यवस्था राखल गेल अइछ ।

ओहिना, थपल गेल नवका बुँदामे संविधानद्वारा प्रत्याभूत पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता आ एकर स्वनियमनकेँ आन्तरिकीकरण कएल गेल उल्लेख अइछ । सामाजिक सञ्जालक परिभाषाकेँ विस्तृत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मक परिभाषा कएल गेल अइछ तँ बदलैत समयमे आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) के प्रयोगसँ होएबला आचारसंहिताक उल्लङ्घनके विषय समेटल गेल अइछ ।

पत्रपत्रिकाक माध्यमसँ प्रचारप्रसार करैत काल कोनो एकटा पत्रिकामे प्रचार सामग्री छपेबाक व्यवस्था कएल गेल आ अनलाइन सञ्चार माध्यमसँ रोड ब्लक, कन्टेन्ट ब्लक, होमपेज, व्यानर, डिटेल पेज व्यानर, बक्स विज्ञापन (सामाचारक बीचमे) क माध्यमसँ निर्वाचन प्रचारप्रसार करेबाक व्यवस्था मिलाएल गेल अइछ ।

कार्यक्रममे मन्त्रालयक सचिव राधिका अर्याल निर्वाचनकेँ सफलतापूर्वक सम्पन्न करब सबके दायित्व रहल बतौलैन । ओ कहलैन, “हमरासभके जेहन अवस्था छै, अधिकतम नतिजा हासिल करैबला हिसाबसँ कार्यसम्पादन करए पड़त। अभावक पक्षकेँ बेसी जोड़ नै दय पड़त ।”

दर्ता नै भेल अनलाइन सञ्चार माध्यमकेँ दर्ताक लेल सूचना आ पत्रचार करबाक सुझाव दैत ओ दर्ता नै भेल अनलाइनकेँ नियमनक दायरामे आनय पड़बाक बताैलैन।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) क महाप्रबन्धक सन्दिप राई निर्वाचन आचारसंहिताक पूर्ण पालना करैत समितिकेँ प्राप्त जिमेवारी समयमे कार्यान्वयन करबाक प्रतिबद्धता जनौलैन । (रासस)

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