काठमाण्डू, २२ माघः निर्वाचन आयोग नेपाल अगिला निर्वाचनकेँ लक्षित करैत ‘सवारीसाधनके अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी केलक अइछ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारके अवधि तथा मतदानक दिन सवारीसाधनक प्रयोगकेँ व्यवस्थित, मर्यादित आ नियन्त्रित बनेबाक लेल उक्त कार्यविधि लागू कएल गेल आयोग जनौलक अइछ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार या उम्मेदवारक प्रतिनिधि निर्वाचन प्रयोजनक लेल प्रयोग करैबला सवारीसाधनके अनुमति प्रक्रिया स्पष्ट करबाक लेल आवश्यक भेलासँ कार्यविधि जारी कएल गेल अइछ ।
आयोगसँ इएह माघ २० गते स्वीकृत कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दल, उम्मेदवार या निजके निर्वाचन प्रतिनिधि सवारीसाधन प्रयोग करबाक लेल अनुमतिपत्रके लेल सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निर्धारित ढाँचामे निवेदन देबए पड़त । निवेदन प्राप्त भेलाक बाद निर्वाचन अधिकृतके निर्धारित सीमामे रहि अनुमतिपत्र जारी करबाक व्यवस्था कएल गेल अइछ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य या प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनक उम्मेदवार बेसीमे दूटा दू पहिया, तीन पहिया या चाइर पहिया (विद्युतीय या यान्त्रिक शक्तिसँ चलैबला) हलुका सवारीसाधन प्रयोग क सकत । एहन सवारीसाधन संचालन नै होएबला स्थानमे बेसीमे चाइरटा घोडा प्रयोग क सकत ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारक लेल प्रयोग होएबला सवारीसाधनक अनुमतिपत्र जारी करैत समय मौन अवधिमे सवारीसाधन प्रयोग नै क सकबाक जानकारी अनिवार्य रूपमे कराबए पड़त ।
अनुमतिपत्र बिना सवारीसाधन प्रयोग कएलापर या मौन अवधिमे अनुमति प्राप्त सवारीसाधन प्रयोग कएलापर ओहन सवारीसाधन नियन्त्रणमे ल निर्वाचन समाप्त भेलाक बाद मात्रे फिर्ता कएल जाएत । अइ सम्बन्धमे जिला आचारसंहिता अनुगमन समिति नियमित अनुगमन क उल्लङ्घन भेलापर स्थानीय प्रशासनकेँ सवारीसाधन नियन्त्रणमे लेबाक लेल निर्देशन देबाक व्यवस्था कार्यविधिमे अइछ ।
मतदानक दिन अनुमति प्राप्त सवारीसाधनबाहेक अन्य कोनो सवारीसाधन सञ्चालन नै क सकत । यद्यपि, हवाई उड़ानक हकमे ई व्यवस्था लागू नै हएत । तहिना, मतदानक दिन उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, संवैधानिक निकाय तथा पदाधिकारी, राष्ट्रिय सूचना आयोग, पर्यवेक्षक, कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घक नियोग, सञ्चारमाध्यम, विदेशी पर्यटक, अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्था, अवलोकनकर्ता, अनुगमनकर्ता, विशिष्ट अतिथि तथा आयोग निर्धारण कएल गेल अन्य निकाय आ व्यक्तिकेँ सवारीसाधन प्रयोगक अनुमति द सकबाक कार्यविधिमे उल्लेख अइछ ।
उम्मेदवार या उम्मेदवारक प्रतिनिधि मतदानक दिन सवारीसाधन चलेबाक लेल उम्मेदवार परिचयपत्रके प्रतिलिपि संलग्न क सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत या निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निवेदन देबए पड़त । उम्मेदवारबाहेक अन्य निकाय या पदाधिकारी सम्बन्धित निकायके आधिकारिक पत्रसहित मतदान होएबला दिनसँ कम्तीमे दू दिन पहिने अनुमति माँगए पड़त ।
एम्बुलेन्स, दमकल, खानेपानी ट्याङ्कर, दूध ढुवानी सवारी, शववाहन, अस्पताल सेवा, दूरसञ्चार तथा विद्युत् सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन आ ‘सिडी’ नम्बर प्लेट भेल कूटनीतिक नियोगक सवारीसाधनकेँ अनुमति नै लेबए पड़त ।रासस





