काठमाण्डू, ६ चैतः सर्वोच्च अदालत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) के सभापति रवि लामिछाने विरुद्धक सम्पत्ति शुद्धीकरण आ सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लेबाक महान्यायाधिवक्ताके संशोधित निर्णय पेस करबाक लेल आदेश देलक अइछ ।
न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी आ सुनिल कुमार पोखरेलक संयुक्त इजलास वृहस्पैतदिन उक्त आदेश देने अइछ । उक्त विवादमे रैबदिनसँ सुनुवाइ सुरू भेल छले ।
अइसँ पहिने, सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल आ श्रीकान्त पौडेलक संयुक्त इजलास ओइ निवेदनकेँ नियमित सुनुवाइ करबाक लेल इएह चैत १ गते पेस करबाक लेल आदेश देने छल ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल रवि विरुद्ध अइसँ पहिनेके सरकारक समयमे लगाओल गेल सम्पत्ति शुद्धीकरण आ सङ्गठित अपराधके मुद्दा फिर्ता करबाक निर्णय कएने छलैन ।
ओइ निर्णय विरूद्ध युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी आ अधिवक्ता आभास रेग्मी सर्वोच्च अदालतमे अलग अलग रिट निवेदन दायर कएने छलैन । रासस





