पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी विदेशमे इलाज कएलापर सरकार खर्च नै देत


काठमाण्डू, १४ वैशाखः सर्वोच्च अदालत पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख आ पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी विदेशमे इलाज कएलापर सरकारसँ खर्च नै ल सकबाक फैसला केलक अइछ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायधीशसभ कुमार रेग्मी, डा. मनोज कुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी आ अब्दुल अजीज मुसलमानके संवैधानिक इजालस आइ अइसँ पहिने सुविधा लैत आएल व्यवस्था खारेज होबाक फैसला केलक अइछ ।

सर्वोच्च अदालतक प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाके कहब अनुसार पूर्वपदाधिकारीसभ विदेशमे इलाज कराैलापर लागल खर्च सरकार दैत आएल नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोसर संशोधन) कार्यविधि, २०७३ के दफा १२ (१)’ के व्यवस्था खारेज कएल गेल अइछ ।

उक्त कार्यविधिमे पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख आ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, पूर्वसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीको निश्चित सीमा तोइक क विदेशमे करौने इलाजक खर्च सरकारके करबाक व्यवस्था छल ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीके इलाज खर्च कटौती करबाक लेल माँग करैत वि.सं. २०७९ मे अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं आ भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) रिट निवेदन दायर कएने छलैन । स्वदेशमे इलाज कएलापर सरकारद्वारा खर्च देबाक व्यवस्था यथावत अइछ । (रासस)

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