रिंकु कुमारी हत्या प्रकरणः वाड सदस्यसहित १४ व्यक्तिकेँ कैद सजाय


सिरहा, १७ वैशाखः अइ ठाँमक नवराजपुर गाउँपालिका–१ भगवतीपुरके १ ७ सालीय रिंकु कुमारी सदायके सामूहिक बलात्कार आ शङ्कास्पद मृत्युसम्बन्धी घटनामे सिरहा जिला अदालतके फैसला आएल अइछ ।

मुद्दा दर्ता भेल १३ महिना १० दिनक बाद जिला अदालतके मुख्य न्यायाधीश डा श्रीप्रकाश उप्रेतीके एकल इजलास वाडसदस्यसहित १४ व्यक्तिकेँ दोषी ठहर करैत कैद आ जरिवानाके सजाय सुनौने अदालतके सूचना अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकृत राधेश्याम यादव जानकारी देलैन । अदालत बलात्कारमे संलग्न, सहयोगी आ घटना नुकेबाक पञ्चैती केनिहारसभकेँ अलग-अलग सजाय निर्धारण अइछ ।

पञ्चैती केनिहार वाडसदस्य नथुनी साह, रामकृपाल मण्डल, विन्देश्वर साह आ रामदेव सदायसहित प्रतिवादीसभकेँ मुलुकीय अपराध संहिताबमोजिम जनही आठ महिना कैद आ सात हजारके दरसँ जरिवानाक फैसला सुनाएल गेल अइछ । जनप्रतिनिधिके भेलोपर अपराधकेँ प्रश्रय देने आ कानुनी प्रक्रियामे बाधा पहुँचाएल ठहर करैत वाड सदस्य साहकेँ तँ आओर छ महिना कैद सजाय निर्धारित अइछ ।

तहिना , घटनामे प्रत्यक्ष संलग्न रहल तीन नाबालककेँ सेहो अदालत दोषी ठहर केलक अइछ । न्याय निरूपणके क्रममे अदालत पीडित परिवारके क्षतिपूर्तिकेँ प्राथमिकता देने अइछ । दोषी प्रतिवादीसभसँ जनही ३५ हजारके दरसँ पीडितके हकवालाकेँ क्षतिपूर्ति भरेबाक सङे निर्धारित आओर क्षतिपूर्तिके आदेश देलक अइछ । (रासस)

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