४४ निर्माण कम्पनीके लाइसेन्स खारेज


काठमाण्डू, २७ अखारः पूर्वाधार विकास मन्त्रालय निर्माण व्यवसाय लाइसेन्स नवीकरण नै केनिहार ४४ फर्म तथा कम्पनीके इजाजतपत्र स्वतः खारेजी भेल जनौलक अइछ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतके निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखा निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५के दफा ५के उपदफा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ क लेल २०८२ चैत महिनाभित्र अनिवार्य रूपमे इजाजतपत्र नवीकरण करबाक व्यवस्था रहलोपर उक्त अवधिभित्र नवीकरण नै कएल ४४ टा निर्माण व्यवसायीके इजाजतपत्र स्वतः खारेजी भेल सूचनामे उल्लेख कएल गेल अइछ ।

मन्त्रालय सएह ऐनके दफा ७के उपदफा ३ बमोजिम स्वतः खारेज भेल सूचनामे उल्लेख कएल गेल अइछ । मन्त्रालय सएह ऐनके दफा ७ (४) प्रयोजनाके लेल मन्त्रालयके सचिवस्तरके बितल अखार १७ गतेके निर्णयानुसार जानकारी देलक अइछ । (रासस)

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