विशिष्ट पदाधिकारी आ सरकारी कर्मचारीके इन्धन सुविधामे कटौती


काठमाण्डू, २४ चैतः सरकार सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण आ इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन करबाक उद्देश्यसँ सरकारी कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीकेँ उपलब्ध कराबैत आएल इन्धन सुविधामे कटौती करबाक निर्णय केलक अइछ ।

अर्थ मन्त्रालय अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमे पेट्रोलियम पदार्थके मूल्य वृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन तथा चालु आर्थिक वर्षमे अपेक्षित राजस्व सङ्कलन नै भेलासँ खर्च नियन्त्रण अपरिहार्य भेल अइछ । अइ सन्दर्भमे मितव्ययिता कायम करबाक लेल इन्धन सुविधा कटौती कएल गेल  मन्त्रालय जनौलक अइछ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ के व्यवस्थाअनुसार ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन क इन्धनसम्बन्धी सुविधा फेरसँ निर्धारण केलैन अइछ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार आब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीके पदाधिकारीसभ अइसँ पहिने प्राप्त करैत आएल मासिक १ सओ २५ लिटर इन्धनमध्ये आब ७० लिटर मात्रे प्राप्त करत । सहसचिवस्तरके पदाधिकारीके हकमे एक सओ लिटरसँ घटा क ५० लिटर कायम कएल गेल अइछ । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीके सुविधा यथावत रहल मन्त्रालय जनौलक अइछ ।

तहिना, केन्द्रीयस्तरके सरकारी कार्यालयके सवारीसाधनके लेल उपलब्ध इन्धन सुविधा घटाएल गेल अइछ । ३० गोटेधैर कर्मचारी भेल कार्यालयकेँ आब ३५ लिटर पेट्रोल आ ५० लिटर डिजेल मात्रे प्रदान कएल गेल अइछ । जे अइसँ पहिने क्रमशः ७५ लिटर आ एक सओ लिटर छल । तहिना, ५० गोटेधैर कर्मचारी भेल कार्यालयके लेल सेहो इएह सीमा लागू हएत । थप प्रत्येक एक सओ कर्मचारीके लेल ३५ लिटर पेट्रोल आ ५० लिटर डिजेल उपलब्ध करेबाक व्यवस्था कएल गेल अइछ ।

दू पहिया सवारीसाधनके हकमे इन्धन सुविधा घटाएल गेल अइछ । अइसँ पहिने प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल उपलब्ध कराबैत आएलमे आब आठ लिटर मात्रे उपलब्ध कराओल जाएत ।

अइ निर्णयसँ सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणमे मद्दत पहुँचबाक आ वर्तमान आर्थिक चुनौती व्यवस्थापनमे सहयोग होबाक सरकारक विश्वास अइछ । (रासस)

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