भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण नै करबाक लेल उम्मेदवारकेँ विज्ञापन बोर्डक आग्रह


काठमाण्डू, २२ माघ : आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनके प्रचारमे भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण नै करब आ नै करेबाक लेल उम्मेदवारसभकेँ विज्ञापन बोर्ड आग्रह केलक अइछ ।

बोर्ड आइ प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत सामाजिक सञ्जालमे कोनो दल तथा दलक उम्मेदवार वा नेता तथा कार्यकर्ताकेँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमे अपमान, भ्रम फैलेबाक काज भ रहल जानकारी बोर्डमे प्राप्त भेल जनौलक अइछ । निर्वाचन आयोग आ विज्ञापन बोर्डबीच निर्वाचनके समयमे होएबला विज्ञापनके अनुगमन, नियमन, छानविन आ कारबाहीके सहमति भेलासँ बोर्ड विज्ञापनके अनुगमन तथा नियमन क रहल सेहो जानकारी देलक अइछ ।

विज्ञापन (नियमन) ऐन, २०७६, विज्ञापन (नियमन) नियमावली, २०७७, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२, विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी आचारसंहिता, २०७९ विपरीत कोनो गतिविधि भेल/कराएल गेलापर कानून बमोजिम कारबाही कएल जेबाक व्यहोरा बोर्ड जनौलक अइछ ।रासस
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