आयोगद्वारा निर्वाचन प्रचारप्रसारमे सहभागी नै होबाक लेल जनप्रतिनिधिकेँ आग्रह


काठमाण्डू, ११ फागुनः निर्वाचन आयोग स्थानीय तहके जनप्रतिनिधिकेँ निर्वाचन प्रचारप्रसारमे सहभागी नै होबाक लेल आग्रह केलक अइछ ।

निर्वाचनमे स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राखबाक लेल आयोगद्वारा आग्रह कएल गेल अइछ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू कएल गेल विषय उल्लेख करैत आयोग आचारसंहिताके पूर्णपालन करब सरोकारवाला पक्षके दायित्व भेल बतौलक अइछ ।

सब राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित पक्ष निर्वाचन आचारसंहिताके पूर्ण पालन क रहल अइछ की नै तइ विषयमे अनुगमन क रहल आयोग बताैलक अइछ । स्थानीय तहके किछ जनप्रतिनिधि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारक प्रचारप्रसारमे सहभागी भेल विषयमे उजुरी प्राप्त भेलासँ गम्भीर ध्यानाकर्षण भेल आयोगक जनाैलक अइछ ।

निर्वाचन आचारसंहितामे कएल गेल व्यवस्थाअनुसार, स्थानीय कार्यपालिकाके पदाधिकारी अपने बहाल भेल स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमे सम्बन्धित राजनीतिक दलके निर्वाचन प्रचारप्रसारमे सहभागी भ सकैत अइछ । मुदा, सरकारी स्रोत आ साधनके प्रयोगमे राेक लगाएल गेल स्पष्ट व्यवस्था अइछ ।

निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल होएजका स्थानीय कार्यपालिकाके पदाधिकारी अपने बहाल रहल स्थानीय तहमे कोनो राजनीतिक दल या उम्मेदवारक निर्वाचन प्रचारप्रसारमे सहभागी नै होबाक लेल आयोगद्वारा सचेत कराओल गेल अइछ । रासस

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