काठमाण्डू, १५ फागुनः सर्वोच्च अदालतमे इएह फागुन २१ गते होबए लागल प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमे आचारसंहिता पूर्ण कार्यावंयन करबाक माँग करैत रिट निवेदन दायर कएल गेल अइछ ।
अधिवक्ता आभास रेग्मी, आयुष बडाल, आकाश ढकालद्वारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्के कार्यालय सिंहदरबार काठमाण्डू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाण्डूलगायतकेँ विपक्षी बनाबैत वृहस्पैतदिन दायर कएल गेल रिट निवेदनमे उक्त माँग कएल गेल अइछ ।
रिट निवेदनमे कहल गेल अइछ, “पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ आ निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ विपरीत नागरिकके संविधानप्रदत्त धारा २७ गोपनीयताक हककेँ निस्तेज करबाक, भ्रम उत्पन्न करबाक जेहन समाचार सामग्री सम्प्रेषण नै करए/नै कराबए कहि परमादेश जारी कएल जाए ।”
रिट निवेदनमे निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ विपरीत होएबला कोनो किसिमक समाचार सामग्री सम्प्रेषण नै करब कहि विपक्षीमध्येके सेतोपाटी अनलाइनके नाममे प्रतिषेधक आदेश माँग कएल गेल अइछ ।
“संविधानप्रदत्त मौलिक हकके उपभोगमे अनुचित असर होबाक, निर्वाचनसम्बन्धी गलत सन्देश नागरिकधैर पहुँचबाक, नागरिकसँ कएल गेल बातचितसँ निजके जानमालमे असुरक्षा पैदा भ अपूरणीय क्षति होबाक”, रिट निवेदनमे कहल गेल अइछ, “ई रिट निवेदनक अन्तिम निर्णय करबामे समय लागबाक कारण निर्वाचनक किछ दिन बाँकी रहैत समय निर्वाचन परिणाम देखाएबला ‘विश्लेषण’ ‘सर्वेक्षण’लगायत विभिन्न नाममे समाचार सामग्री सम्प्रेषण करबाक, छापबाक, फैलेबाक जेहन काज नै करए आ प्रकाशित कएल गेल सामग्री हटाबए”, रिट निवेदनमे माँग कएल गेल अइछ ।
उक्त रिट निवेदनमे सुनुवाइके लेल शुक्रदिन पेसी तोकल गेल अइछ । रासस





