काठमाण्डू, १ जेठ : कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय मल आयातकर्ता तथा डिलरसभ रासायनिक मल नियन्त्रण आदेशमे उल्लेखित रासायनिक मलके ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुसार मलके कारोबार करए लेल निर्देशन देल गेल अइछ ।
मन्त्रालय आदेशक प्रावधानविपरीत गलत विवरण तथा लेवल राइख रासायनिक मलके पैठारी तथा मिश्रण बिक्री वितरण नै करए लेल आग्रह केलक अइछ । सरकार अनुदानमे उपलब्ध कराएल मलके कालाबजारी करैबला व्यापारीकेँ कानुनबमोजिम कारबाही करबाक मन्त्रालयक कृषि अर्थ विज्ञ महानन्द जोशी जानकारी देलैन अइछ ।
हुनक कहब अनुसार रासायनिक मल, तत्वीय संरचना, न्यूनतम अधिकतम पोषक तत्वके मात्रा, भौतिक तथा रासायनिक गुणस्तर भेल मल मात्रे पैठारी एवम् बिक्रीवितरण करेबाक व्यवस्था अइछ ।
मन्त्रालय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड आ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडके बिक्री कार्यालय तथा डिपो वा मल आयातकर्ता वा डिलरके रूपमे दर्ता भेल विश्वसनिय स्रोतसँ मल खरिद करबाक लेल किसानकेँ आग्रह केलक अइछ । (रासस)





