धनुषामे कर्फ्यु हटा क निषेधाज्ञा जारी


जनकपुरधाम, १६ साओनः जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा जारी कएल कर्फ्युः आदेश हटाबैत निषेधाज्ञा लागू केलक अइछ । प्रमुख जिला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुइँटेलद्वारा जारी सूचनाअनुसार आइ भोर १०ः०० बजेसँ दोसर आदेश नै भेलाधैर निषेधाज्ञा लागू कएल गेल अइछ ।

अइसँ पहिने साओन १४ गते दुपहर ३ः३० बजेसँ जारी कएल गेल कर्फ्यु आदेश जिला सुरक्षा समितिके बैसारके निर्णयअनुसार आइ भोर १०ः०० बजेसँ हटाएल गेल प्रशासन जनौलक अइछ ।

कर्फ्यु हटाइए सेहो शान्तिसुरक्षा तथा सामाजिक सद्भाव कायम करए लेल स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८के दफा ६(३ क) बमोजिम एके ठामँ पाँचसँ बेसी जमा होएब, सभा, जुलुस तथा प्रदर्शन करएपर रोक लगाएल गेल अइछ ।

प्रशासन अनुसार निषेधाज्ञा लागू होएबला क्षेत्रसभमे उत्तरदिस लक्ष्मीनिया हटिया बजार चौकसँ पश्चिम सिउरजोडा चौक होइत पूर्वमे लक्ष्मीपुर बोबाधैर, पूर्वदिस बेलौनी रोडस्थित एमक्यु स्टिलसँ ५०० मिटर पूर्वपेट्रोलपम्प होइत राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयधैर, दक्षिणदिस नगराइन नगरपालिकासँ नगराइन चौकधैर तथा पश्चिमदिस सिउरजोडा-मोहीनी-मनिमण्डप-नेपाल नर्सरी-इस्कोन जनकपुर-दुहमती पुल-बेला-कादरी मस्जिद क्षेत्र समेटल गेल छै ।

जिला प्रशासन कार्यालय निषेधाज्ञाके उल्लङ्घन केनिहार व्यक्ति नियन्त्रणमे ल क प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही कएल जेबाक चेतावनी देल गेल अइछ ।

एहिबीच, जिला प्रशासन कार्यालय सिरहा लहान नगरपालिकामे जारी कएल गेल कर्फ्यु आदेश हटाएल गेल अइछ । सूचनाअनुसार लहान नगरपालिका क्षेत्रभित्र लागू कएल गेल कर्फ्यु साओन १६ गते भोर १०ः०० बजेसँ हटाएल गेल अइछ । रासस

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