काठमाण्डू, २८ आसिनः औषधि व्यवस्था विभाग विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा तैयार अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड ‘टीआरएस’ अनुसार मापदण्ड पूरा नै केनिहार ४७ प्रकारके दवाइके आयात तथा नवका उत्पादनपर रोक लगौने अइछ ।
एहि आसिन २० गते विभागक महानिर्देशक स्तरक निर्णयअनुसार दवाइसभक उत्पादन अनुमतिपत्र, दवाइ बिक्री-वितरण दर्ता प्रमाणपत्र, दवाइ आयात दर्ता प्रमाणपत्र तथा दवाइ आयात सिफारिसपत्र लगायत रद्द कएल गेल जनाकारी देलैन ।
दवाइ व्यवस्था विभागके महानिर्देशक भरत भट्टराईअनुसार विभाग सार्वजनिक सूचना जारी करैत विभिन्न कम्पनीके ४७ प्रकारक नवका दवाइ आयात तथा नवका उत्पादनपर रोक लगौने अइछ ।
मुदा विभाग एखन बजारमे बिक्री-वितरण भ रहल उक्त दवाइसभके बिक्री-वितरणपर रोक नै लगाएल जनौलक अइछ । ‘इम्युनो सप्रेसन्ट’ वर्गक दवाइक गुणस्तर, सुरक्षा तथा ‘क्रस कन्टामिनेसन’क जोखिम न्यूनीकरणक लेल विभागक जोखिम मूल्याङ्कनसम्बन्धी २०८३ जेठ २१ गते जारी सार्वजनिक सूचनाअनुसार काज भ रहल छल ।
जोखिम मूल्याङ्कनसम्बन्धी कागजात सन्तोषजनक रहल दवाइके सन्दर्भमे आपूर्ति शृङ्खलाक सन्तुलन कायम रखबाक लेल बेसीमे तीन महिनाक लेल उत्पादन/आयात अनुमति प्राप्त दवाइ आयात करैत समय तकर प्रज्ञापन पत्र सहित वर्तमान मौज्दात विवरण सम्बन्धित उत्पादक/आयातकर्तासँ विभागमे अविलम्ब पेश करबाक लेल सेहो आग्रह कएल गेल अइछ । (रासस)





