रास्वपा सभापति लामिछानेके मुद्दामे पूर्ण सुनुवाइ हएत


काठमाण्डू, २७ फागुनः सर्वोच्च अदालत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)के सभापति रवि लामिछानपर दायर भेल रिटउपर पूर्ण सुनुवाइ करबाक आदेश देल गेल अइछ ।

सभापति लामिछानेके सहकारीसम्बन्धी मुद्दा आ सम्पत्ति शुद्धीकरणके कसुर संशोधन करैत फिर्ता लेबाक महान्यायाधिवक्ता कार्यालयक निर्णयविरुद्ध दायर भेल रिटपर पूर्ण सुनुवाइक लेल सर्वाेच्च अदालतद्वारा आदेश देल गेल अइछ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल आ श्रीकान्त पौडेलके संयुक्त इजलास उक्त सम्बन्धमे अगिला चैत १ गते पूर्ण सुनुवाइक लेल पेश करबाक आदेश देल गेल सर्वोच्च अदालतके प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला जानकारी देलैन अइछ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बितल पुस ३० गते सभापति लामिछानेउपर अदालतमे विचाराधीन अवस्थामे रहल सहकारी आ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधनसहित फिर्ता लेबाक निर्णय कएने छल । उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित कानुन व्यवसायी सर्वाेच्च अदालतमे रिट निवेदन दायर कएल सन्दर्भमे उक्त आदेश आएल अइछ । (रासस)

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