साओनसँ नियुक्त होएबला सरकारी कर्मचारी पेन्सन आ उपदान नै मिलत


काठमाण्डू, २१ अखारः सरकार अगिला आर्थिक वर्षसँ नियुक्त होएबला सरकारी कर्मचारीकेँ योगदानमे आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु करबाक भेल अइछ । पेन्सन वा उपदानके सट्टा उक्त प्रणाली लागु क रहल अर्थ मन्त्रालय जनौलक अइछ ।

अर्थ सब मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सबटा सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड समिति, प्रतिष्ठानकेँ पत्राचार क योगदानमे आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु करबाक लेल कहल गेल अइछ ।

अगिला आवसँ नियुक्त भेनिहार कर्मचारीकेँ पेन्सन तथा उपदानके सट्टा योगदानमे आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु करए लेल आवश्यक व्यवस्था करबाक आग्रह कएलक अइछ । उक्त प्रणाली लागु नै कएलाक कारण सिर्जना होएबला दायित्व सरकार लेबाक जानकारी कराएल गेल अइछ ।

सरकार कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिकेँ सामाजिक सुरक्षा प्रदान लेल योगगदानमे आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा सरकारी कर्मचारीक लेल निवृत्तीभरण कोष ऐन २०७५ कार्यान्वयनमे अनने अइछ । सरकार २०७५ सालसँ सरकारी कर्मचारीक लेल योगदानमे आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागु क चुकल अइछ ।

कतेको नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानमे पेन्सन, उपदान सुविधा प्रदान करबाक प्रचलनमे कायम अइछ । सरकारक नीति अनुसार सार्वजनिक प्रतिष्ठानसँ कर्मचारीके अवकाशके बाद दीर्घकालीन दायित्व भुक्तानीक लेल आवश्यक व्यवस्था नै कएलासँ घाटामे रहल तथा सरकारेक स्रोतमे निर्भर रहल निकाय दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना कएने देखल गेल अइछ ।

अर्थमन्त्रीस्तरीय इएह अखार २० गतेके निर्णयअनुसार उक्त निर्णय भेल आ कार्यान्वयनके लेल पत्राचार कएल गेल अर्थ मन्त्रालय जनौलक अइछ । रासस

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