जनकपुरधाम, २९ साओनः मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगक दोहराैवा नीतिक कारण मधेश प्रदेश अन्तर्गतक १०म् तहके कर्मचारीक बढुवामे समस्या देखल गेल अइछ ।
सङ्घसँ प्रदेशमे आएल कर्मचारीकेँ बढुवाक लेल सेवाकालीन तालिमक आवश्यकता नै रहल मधेश प्रदेश निजामती ऐन २०७७ क दफा नं १२५मे उल्लेख अइछ । ओइ ऐनमे सङ्घसँ समायोजन भ क आएल कर्मचारीकेँ सङ्घीय सरकारद्वारा देल गेल सेवा सुविधा सरह प्रदेश सरकारद्वारा देल जेबाक बात कहल गेल अइछ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमे सेहो स्वास्थ्य दिसक कर्मचारीकेँ बढुवाक लेल सेवाकालीन तालिमक आवश्यकता नै रहल उल्लेख अइछ । मुदा, मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोग समायोजनसँ आएल कर्मचारीकेँ सेवाकालीन तालिम नै भेलाधैर बढुवा नै होएबाक प्रावधान रखलासँ बढुवा अवधि पूरा भेल १०म् तहक कर्मचारी समस्यामे पड़ल छैथ ।
ओइ समस्यासँ पीड़ित वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक नवलकिशोर झा, सङ्घसँ आएल कर्मचारीकेँ सेवाकालीन तालिमक आवश्यकता नै रहल मधेशक निजामती सेवा ऐनमे उल्लेख भेलाक बादो सेवाकालीन तालिमक विषय राइख क बढुवापर रोक लगेनाइ न्यायोचित नै भेलाक शिकायत केलैन ।
अइ विषयमे ओ प्रदेश लोक सेवा आयोगमे उजुरी सेहो दर्ता करा क ओइ विषयकेँ हटेबाक तथा बढुवाक प्रक्रिया आगाँ बढेबाक माँग रहल जानकारी देलैन ।
अइसँ पहिने मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा समायोजनसँ आएल सेवाकालीन तालिम नै मिलल छठमसँ ११म् तहधैरक २०सँ बेसी कर्मचारीक बढुवा सेहो कएल गेल छल ।
उच्च अदालत जनकपुर सेहो प्रदेशमे समायोजन भ क आएल कर्मचारीकेँ सेवाकालीन तालिमक आवश्यकता नै रहलाक कारणँ प्रदेशक कर्मचारीद्वारा ओइ अदालतमे कएल गेल निवेदनक आधारपर बढुवा करबाक फैसला कएल गेल नजिर रहल वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक झाक कहब छैन । रासस





