सरुवा भेल कर्मचारीकेँ रमाना नै देलापर कार्यालय प्रमुख आ लेखा प्रमुखसँ तलब असुल कएल जाएब


काठमाण्डू, ३० भादब : भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सरुवा भेल निजामती कर्मचारीकेँ निर्धारित अवधिधैर अनिवार्य रूपमे रमाना देबाक लेल सब मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातो प्रदेशक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय आ स्थानीय तहकेँ आग्रह केलक अइछ ।

मन्त्रालय सरुवा भेल कर्मचारीकेँ विभिन्न बहानामे साविकके कार्यालयमे राइख कामकाज करेबाक तथा सरुवा भेलाक बादो रमाना देबाक सट्टा पुराने कार्यालयसँ तलबभत्ता भुक्तानी करबाक प्रवृत्ति बढ़लासँ सम्बन्धित सब निकायकेँ आग्रह केलक अइछ ।

मन्त्रालय आइ परिपत्र जारी करैत निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सरुवा भेल कर्मचारीकेँ निर्धारित अवधिमे रमाना देने बिना साविकके कार्यालयसँ तलबभत्ता भुक्तानी कएलापर रमाना देबाक म्यादसँ बेसी अवधिके उक्त तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख आ भुक्तानी देबैबला लेखा प्रमुखसँ असुलउपर करबाक व्यवस्था रहल जनौलक अइछ ।

मन्त्रालय अनुसार बितल समय सरुवा भेल कर्मचारीकेँ नियमावलीमे निर्धारण कएल गेल बहाली म्याद सम्पन्न भेलाक बादो रमाना नै देबाक, विभिन्न बहानामे साविकके कार्यालयमे राइख क काज करेबा आ सरुवा भेलाक बादो पूर्व कार्यालयसँ तलबभत्ता भुक्तानी करैत आएल अइछ । अइसँ स्थानीय तहमे जनशक्ति अभाव भ सेवा प्रवाहमे गम्भीर समस्या सिर्जना भेल मन्त्रालय जनौलक अइछ ।

मन्त्रालय सरुवा भेल निजामती कर्मचारीकेँ कानुन निर्धारण कएने अवधिमे अनिवार्य रूपमे रमाना देबए आ अन्यथा कानुनबमोजिम होबाक सम्बन्धित निकायकेँ जानकारी करौलक अइछ ।

सरुवा भेल कर्मचारीकेँ रमाना देने बिना तलबभत्ता भुक्तानी कएने भेटलापर लेखापरीक्षणके क्रममे उक्त विषयकेँ बेरुजु कायम क निर्णय कार्यावंयनमे सहयोग करबाक लेल महालेखा परीक्षकके कार्यालयकेँ आ निर्णय कार्यावंयनमे सहयोग करबाक लेल मातहतके सब कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयकेँ परिपत्र क देबाक लेल महालेखा नियन्त्रकके कार्यालयकेँ सेहो आग्रह केलक अइछ । (रासस)

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