काठमांडू । सर्वोच्च न्यायालय मधेश प्रदेशक मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भिक रूपस असंवैधानिक ठहर करैत आ हाल यथास्थितिमे राखबाक अन्तरिम आदेश जारी कएने अइछ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाक इजलास मंगलदिन पहिल सुनवाई कएते कहलैन जे एमालेक संसदीय दलक नेता सरोजकुमार यादवके मुख्यमन्त्री बनाबैक निर्णय संविधानसंगत नइँ देखायल अइछ, तैं तत्काल हुनक कार्यसम्पादन पर रोक लगाओल गेल अइछ ।
अदालत कहलनि “रिटक अन्तिम फैसला नभेलाधैर मधेश प्रदेश पर दीर्घकालीन प्रभाव पाइर सकनिहार कोनो निर्णय नइँ कएल जाय ।” अइसंग अदालत होटलमे शपथ लेने मुख्यमन्त्री यादवके हाल लेल काम करबासँ रोकबाक अन्तरिम आदेश जारी कएने अइछ ।
मधेश प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक अछि कहैत एमालेस अलग ७४ जना प्रदेश सांसद मंगले सर्वोच्च न्यायालयमे रिट निवेदन दाखिल कएने छइथ । ओइ रिटक पेशी बृहस्पैत दिन लेल तोकायल अइछ ।
सबसँ पैघ दलक हैसियतस यादवके प्रदेश प्रमुख सुमित्रा अधिकारी भण्डारी महोत्तरीक मुख्यमन्त्री नियुक्त करैत पद आ गोपनियताक शपथ कराओने छल ।
नेकपा एमाले बाहेकके दलसभ कहलक जे ई नियुक्ति संविधानक धारा १६८क विपरीत अइछ कहैत आन्दोलित अइछ ।





