सिरहा, २९ पुसः सिरहाके कल्याणपुर नगरपालिकाके नगर प्रमुख राम पुकार साह भ्रष्टाचार मुद्दामे दोषी ठहर भेल छैथ । विशेष अदालतक न्यायाधीश सुदर्शन देव भट्ट, हेमन्त रावल आ उमेश कोइराला सम्मिलित संयुक्त इजलास नगर प्रमुख साहकेँ दोषी ठहर केलक अइछ ।
अदालत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ के दफा ३ के उपदफा (१) बमोजिमके कसुरमे एक लाख जरिवाना तथा ओएह दफाके उपदफा (ख) बमोजिम छ महिना कैद सजाय सुनौलक अइछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगक बर्दिबास कार्यालयसँ खटल टोली नगर प्रमुख साहकेँ बितल अखार ३२ गते सेवाग्राहीसँ एक लाख घुस लैत समय नगरपालिकाके कार्यालयसँ गिरफ्तार कएने छल ।
कल्याणपुर नगरपालिका–६ मे नाला निर्माण योजनाके काज सम्पन्न भेलाक बाद भुक्तानीके चेक देबाक क्रममे उपभोक्ता समितिक प्रतिनिधिसँ नगर प्रमुख साह घुस लेने अख्तियारके आरोप छल । ओएह आरोपसहित अख्तियार बितल साओन २३ गते विशेष अदालतमे भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर कएने छल ।
ओएह मुद्दामे बयान बदलने आरोपमे अख्तियार बितल अगहन २६ गते उजुरीकर्ता रहल उपभोक्ता समितिक अध्यक्ष जसोदा कुमारी विरुद्ध सेहो भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता कएने छल । मुदा, विशेष अदालत जसोदाकेँ सफाइ देने अइछ । अदालत संलग्नता पुष्टि होबाक लेल पर्याप्त प्रमाण नै भेल ठहर करैत हुनका आरोपमुक्त कएने अइछ । (रासस)





