काठमाण्डू, १० माघः निर्वाचन आयोग प्रतिनिधिसभा सदस्यके निर्वाचनके उम्मेदवारक लेल बैङ्किङ खाता सञ्चालन करबाक लेल नेपाल राष्ट्र बैङ्केँ आग्रह केलक अइछ ।
आयोग केन्द्रीय बैङ्ककेँ पत्राचार करैत उम्मेदवार निर्वाचनसम्बन्धी खर्च करैत समय बैङ् खातामार्फत करए लेल आ निजके खर्च करैबला जिमेवार पदाधिकारी निर्धारण करबाक व्यवस्था भेलासँ खाता सञ्चालन करबाक लेल आग्रह केलक अइछ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमे निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३के दफा २३ बमोजिम जारी निर्वाचन आचारसंहिताके दफा १६ मे उम्मेदवार निर्वाचनसम्बन्धी खर्च करैत काल बैड्क वा वित्तीय संस्थामे अलगे खाता संचालन क सएह खातासँ खर्च करबाक उल्लेख अइछ ।
राजनीतिक दल सेहो निर्वाचनसम्बन्धी खर्च करैत काल बैड्क वा वित्तीय संस्थामे अगले खातामे दल निर्धारण जिमेवार पदाधिकारीद्वारा सएह खातासँ खर्च करबाक चाही, २५ हजार टकासँ बेसी आर्थिक सहयोग प्राप्त कएलापर बैङ्क वा वित्तीय संस्थामार्फत करबाक व्यवस्था अइछ ।
उक्त व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीके उम्मेदवारसभकेँ सेहो लागू हएत । दुनु निर्वाचन प्रणालीदिसके राजनीतिक दल आ स्वतन्त्र उम्मेदवारक लेल बैकिङ कारोवार करैलेल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामे आमनिर्वाचन सम्पन्न भेलाक बाद आयोगद्वारा बन्द करबाक निर्णय नै भेलाधैर सञ्चालन हएत ।
निर्वाचनसँ सम्बन्धित आम्दानी खर्चक लेल प्रत्येक राजनीतिक दलके लेल अलगे एकटा आ हरेक उम्मेदवारकेँ एकटा एकटा बैङ्क खाता सञ्चालन करबाक व्यवस्था मिलेबाक लेल आयोग केन्द्रीय बैङ्ककेँ पत्राचार केलक अइछ । रासस





