काठमाण्डू। सर्वोच्च अदालत सङ्घ, प्रदेश आ स्थानीय तहमे सामाजिक न्यायके हक लागू करबाक निर्देशनात्मक आदेश केलक अइछ ।
न्यायाधीश डा मनोज कुमार शर्मा आ महेश शर्मा् पौडेलके संयुक्त इजलास २०८२ साल अखार ४ मे भेल फैसलाके हाले सार्वजनिक पूर्णपाठमे नेपालके संविधानके धारा ४२के सामाजिक न्यायके हक कार्यान्वयन करबाक निर्देशनात्मक आदेश केलक अइछ ।
पूर्णपाठमे कहल गेल अइछ, “सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह आ तीनुटा तहके निकायसँ नेपालके संविधानके धारा, ४२के सामाजिक न्यायके हकके व्यवस्था, मर्म आ भावनाकेँ पूर्ण रूपमे व्यवहारमे रूपान्तरण करबाक लेल नियमित आ निरन्तर सक्रियता आ क्रियाशीलता अपनेबाक लेल ।”
रौतहट, फतुवा विजयपुर नगरपालिकाक खजान्ती महतो नुनियाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्के कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकेँ विपक्षी बना क सामाजिक न्यायके हक कार्यान्वयन करेबाक आदेशके माँग करैत रिट निवेदन दायर कएने छल । (रासस)





