निर्वाचनक १७ दिन बाँकीः आइसँ निर्वाचन प्रचार–प्रसार करबाक अनुमति


काठमाण्डू, ४ फागुनः प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनक लेल आइसँ औपचारिक रुपमे प्रचार–प्रसार करबाक अनुमति देल गेल अइछ ।

मतदान होबएसँ १५ दिन पहिने निर्वाचन प्रचार–प्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा करए आ संचारमाध्यममे अपन निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन या प्रसारण क सकबाक व्यवस्था अइछ ।

ओएह व्यवस्थाअनुसार, आइसँ इएह फागुन १८ गते राति १२ बजेधैर राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारसभ निर्वाचन प्रचार–प्रसार क सकत । निर्वाचनक निष्ठाकेँ उच्च प्राथमिकतामे राइख क दल तथा उम्मेदवार एवं अन्य सरोकारवाला सब निर्वाचन आचारसंहिताके पूर्ण पालन क निर्वाचन प्रचार–प्रसार क सकत । ओएह व्यवस्थामे रहि राजनीतिक दलक उम्मेदवार औपचारिक रुपमे मतदातासमक्ष मत माँइग सकत ।

आयोग आचारसंहिता कार्यावंयन तथा अनुगमनमे विभिन्न संयन्त्र परिचालन क रहल अइछ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारसभकेँ आचारसंहिता उल्लङ्घन भेल अवस्थामे पत्र पठा क स्पष्टीकरण पुछबाक, कानुनी कारबाहीके अवस्था उत्पन्न नै होए सेहो आयोग स्पष्ट केलक अइछ ।

आचारसंहिता राजनीतिक दल एवं सरोकारवाला पक्षसधसँ व्यापक विचार–विमर्श क तर्जुमा कएल गेल आयोग स्मरण करौलक अइछ । आचारसंहिताके पूर्ण परिपालना करब कहि सब राजनीतिक दलसभ प्रतिबद्धता जनौने अइछ ।

आचारसंहिता उल्लङ्घनक घटनामे आयोग शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन कएने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी जानकारी देलैन । उल्लङ्घनकर्ताकेँ आयोग स्पष्टीकरण पुछबाक आ उल्लङ्घनके प्रमाण तथा अवस्थाके ध्यानमे राइख सचेत, दण्डजरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेजीधैर भ सकबाक कानुनी व्यवस्था अइछ ।

तहिना, दल आ उम्मेदवार निर्धारित मापदण्डके आधारमे पत्रपत्रिकाकाके सङे ‘अनलाइन’ संचारमाध्यममे सेहो विज्ञापनसँ प्रचार–प्रसार क सकत । निर्वाचन प्रचार–प्रसारक लेल आमसभा, कोणसभा करैत समय मञ्चक तैयारीके लेल लागल खर्चके विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारके अपने या प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन कार्यालयमे पेस करए पड़त ।

निर्वाचनक समयमे कोनो दल या उम्मेदवार विरुद्ध तथा निर्वाचनकेँ प्रतिकुल असर करबाक उद्देश्यसँ सामाजिक संजाल तथा अनलाइन माध्यमसँ एवं सङ्गठित रूपमे निहित राजनीतिक स्वार्थके लेल फैलाएल जाएबला मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार आ द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नै देबाक व्यवस्था आचार संहितामे उल्लेख कएल गेल अइछ ।रासस

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